संजय सिंह को इन शर्तो पर मिली बेल, पत्नी अनीता ने कहा अभी खुशी अधूरी

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आज बुधवार को रिहा हो रहे हैं।

कोर्ट ने संजय सिंह को दो लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की बेल राशि पर जमानत दे दी। आप नेता की पत्नी ने जमानत बॉन्ड भर दिया है।

– संजय सिंह देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। – ईडी के जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। – आबकारी मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। – संजय सिंह सूबतों से छेड़छाड़ नहीं करें।

संजय सिंह को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा

सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर उनकी पत्नी अनीता सिंह ने कहा कि यह खुशी अरविंद केजरीवाल सहित उनके तीन भाइयों के जेल में होने के कारण अधूरी है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी भी सलाखों के पीछे हैं।

संजय सिंह की पत्नी ने क्यों कहा खुशियां अभी अधूरी हैं ?

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