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मुख़्यमंत्री एक राज्य के सरकार का प्रमुख होता है। वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य होता है और राज्य के मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मुख़्यमंत्री राज्य के प्रशासन और नीति निर्माण का प्रमुख होता है।
मुख़्यमंत्री का चुनाव राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य के किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन का सदस्य मुख़्यमंत्री बन सकता है। मुख़्यमंत्री का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है।
मुख़्यमंत्री के पास राज्य के विधानमंडल में अपना बहुमत साबित करने का दायित्व होता है। अगर मुख़्यमंत्री विधानमंडल में विश्वास मत खो देता है, तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है।
मुख़्यमंत्री के पास राज्य के प्रशासन और नीति निर्माण पर व्यापक अधिकार होते हैं। वह राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रिमंडल के कामकाज का निर्देश देता है। वह राज्य के कानूनों को पारित करने के लिए विधानमंडल के साथ काम करता है। वह राज्य के बजट को भी तैयार करता है।
मुख़्यमंत्री राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक होता है। वह राज्य के प्रशासन और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।