लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित किए। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 हैं। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 का स्थान लेगी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (CrPC) की जगह लेगी। भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा।
लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित किए। जो भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 हैं। आइए आसान भाषा में तीनों क्रिमिनल बिन के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेतेे हैं।
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 का स्थान लेगी। ये देश में क्रिमिनल ऑफेंस पर प्रमुख लॉ है। नए विधेयक में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत पहले की 511 धाराओं के बजाय अब 358 धाराएं होंगी। इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं और 41 अपराधों में सजा के टाइम को बढ़ा दिया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (CrPC) की जगह लेगी। CrPC अरेस्ट, प्रॉसीक्यूशन और बेल के लिए है। इसके अंतर्गत CrPC में 531 धाराएं होंगी, जबकि पहले केवल 484 धाराएं थीं। नए विधेयक में 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है।
यह विधेयक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। यह अधिनियम इंडियन कोर्ट्स में एविडेंस की ऐडमिसिबिलिटी पर आधारित है। यह सभी नागरिक और आपराधिक कार्यों पर लागू होता है। इन कानूनों में FIR से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र, और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पहले की 167 धाराओं के बजाय अब 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किये गये हैं।
लोकसभा में वॉईस वोट से विधेयकों को पारित किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश काल के कानूनों को बदलना है। नया कानून मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव लाएगा। वर्तमान कानूनों में केवल दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान हैं लेकिन नए कानून मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई है।
इन प्रस्तावित कानूनों ने राजद्रोह को अपराध के रूप में खत्म कर दिया और "राज्य के खिलाफ अपराध" नामक एक नई धारा पेश की। इनमें पहली बार, आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें मॉब लिंचिंग के लिए भी मौत की सजा दी गई है। नाबालिग से दुष्कर्म में फांसी की सजा का प्रावधान है। ट्रायल अदालतों को FIR दर्ज होने के तीन साल में हर हाल में सजा सुनानी होगी। अपराध कर विदेश भाग जाने वाले या कोर्ट में पेश न होने वालों के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में सुनवाई होगी। सजा भी सुनाई जा सकेगी।