शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ सिंदे की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

By :Admin Published on : 04-Jul-2023
शिवसेना


शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने एकनाथ सिंदे की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। एनसीपी में बगावत के पश्चात फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की विधानसभा से अयोग्यता का मामला एक बार पुनः सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता सुनील प्रभु ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उनके सहयोगी विधायकों की अयोग्यता का मामला अभी तक स्पीकर के पास लंबित रहने का हवाला दिया है।


आपकी जानकारी के लिए बतादें कि याचिका में इस बात का उल्लेख है, कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद भी अब तक स्पीकर ने और उनके साथ पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 


सुप्रीम कोर्ट ने मई में किया आदेश किया था 


विगत वर्ष 2022 में एकनाथ सिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अंदर बगावत हुई थी। इसके पश्चात शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार गठित की थी। इसके विरोध में उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट गया था। बतादें कि उस समय उद्धव ठाकरे गुट द्वारा एकनाथ सिंदे और उनके साथ 15 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। 


सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी साल मई माह में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट देने का आदेश गलत था। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था। 


अयोग्यता के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को दिया था आदेश


इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय स्पीकर पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर विधायक फैसला करेंगे। बतादें कि शीर्ष अदालत ने स्पीकर को इस संदर्भ में शीघ्र निर्णय लेने को कहा था। कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी, कि पार्टी में बंटवारा अयोग्यता कार्रवाई से बचने का आधार नहीं हो सकती।



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