राहुल गाँधी ने गुजरात HC के फैसले को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को याचिका की सुनवाई करेगी

By :Admin Published on : 18-Jul-2023
राहुल

राहुल गांधी ने याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मोदी सरनेम मानहानि के मामले में राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था।


मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई करने जा रहा है। बतादें, कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने उनकी याचिका रखी। सीजेआई ने मामले की शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए निर्देश दिया है। राहुल गांधी ने याचिका के अंतर्गत गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बड़ी चुनौती दी है, जिसमें मोदी सरनेम मानहानि के मामले में राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था। इसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को लोकसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा था। 


सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को मामले की सुनवाई 


आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से राहुल गांधी की सुनवाई के लिए 21 जुलाई या 24 जुलाई की तारीख तय करने का अनुरोध किया था। इसके पश्चात सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। कोर्ट ने कहा है, कि वह 21 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा। 


राहुल गाँधी ने याचिका में क्या कहा है 


राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि यदि इस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बार-बार कमजोर करेगा। साथ ही, इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का भी दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से नुकसानदायक होगा। 


राहुल गाँधी का सरनेम मामला क्या है 


राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी करने के उपरांत विवादों में आ गए थे। उन्होंने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था, कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? इस पर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दायर कराया था।


इस मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट फैसले के पश्चात गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

Categories

Similar Posts