दिल्ली के मुख्यमंत्री बीते 6 माह से शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने उन्हें 10-10 लाख रुपये के दो मुचलकों के साथ बेल दे दी है।
सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं में जहां एक खुशी की लहर है। वहीं, दूसरी तरफ पत्नी सुनीता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बयान आया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने अपने पति को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को बधाई दी और तिहाड़ जेल में बंद अन्य नेताओं की रिहाई की कामना की।
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति 'घोटाले' से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं।
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सुनीता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आप परिवार को बधाई! मजबूत बने रहने के लिए बधाई। हमारे अन्य नेताओं की जल्द रिहाई की भी कामना करती हूं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड और दो जमानतदारों पर राहत दी। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के गुण-दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया।
इसी मामले में 17 महीने बाद जेल से छूटे मनीष सिसोदिया ने कहा कि झूँठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है। एक बार पुनः नमन करता हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुकाबले मजबूत कर दिया था।