यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में लिए गए इलाहबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

By :Admin Published on : 10-Sep-2024
यूपी

उत्तर प्रदेश में चल रहे 69000 शिक्षक भर्ती मामले में फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब इस पर कोर्ट का काफी महत्वपूर्ण फैसला भी आ चुका है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस निर्णय पर रोक लगा दी है, जिसमें भर्ती की मेरिट सूची को रद्द करने का आदेश दिया गया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को खूब जमकर घेरा है। 

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला 

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X से पोस्ट कर लिखा कि, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में उप्र की सरकार दोहरा खेल न खेले। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार न करे। 

यूपी भाजपा सरकार की भ्रष्ट-प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगतें। जो काम 3 दिन में हो सकता था, उसके लिए 3 महीने की प्रतीक्षा करना और ढिलाई बरतना बताता है, कि भाजपा सरकार किस तरह से नयी सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना व सुप्रीम कोर्ट ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया था  

जानकारी के लिए बतादें, कि उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नवीन सूची तैयार करने के लिए कहा गया था। 

चीफ जस्टिस ने पिछले महीने हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश को निलंबित करते हुए 23 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की है।

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