निर्वाचन आयुक्‍त ने बताया कि ''यूपी में महापौर की 17 सीटों और पार्षदों की 1420 सीटों पर ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा.''


उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को जानकारी मिली है, कि राज्य सरकार से आरक्षण की अंतिम जानकारी प्राप्त होते ही नगर निकाय सामान्य निर्वाचन कराने की अधिसूचना जारी करदी जाएगी। सोमवार को लखनऊ में जारी एक बयान में राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने कहा, ''प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण की अंतिम सूचना प्राप्त होने के बाद प्रदेश के नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.''


इसके पूर्व एहतियात के रूप पर उन्होंने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु जरुरी पुलिस बल की समय से व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मनोज कुमार ने बयान में बताया है, कि ''राज्य के 760 नगरीय निकाय चुनाव के अन्तर्गत समकुल 14,684 पदों पर चुनाव होंगे.'' उन्होंने यह भी कहा कि इसमें 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों के 5327 सदस्य, नगर पंचायतों के 544 अध्यक्ष और नगर पंचायतों के 7178 सदस्यों के निर्वाचन के लिये चुनाव होगा। 


इन सीटों पर ईवीएम के जरिए होगा मतदान


निर्वाचन आयुक्‍त ने यह भी बताया कि ''राज्य में महापौर की 17 सीटों और पार्षदों की 1420 सीटों पर ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा जबकि बाकी पदों के लिए मतपेटिकाओं का उपयोग करके मतदान किया जाएगा.'' बैठक में प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद, विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव शहरी विकास अमृत अभिजात की मौजूदगी में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि पुलिस बल की जरुरी व्यवस्था वक्त से सुनिश्चित की जाए, जिससे कि वक्त पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न किए जा सकें।


संजय प्रसाद ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चरणवार और जिलेवार पुलिस बल समय पर व्यवस्थित तरीके से मुहैय्या कराया जाएगा। उन्होंने बताया है, कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र की संवेदनशीलता को मंदेनजर रखते हुए विभाग को अतिरिक्त पुलिस बल मुहैय्या कराने के निर्देश दिये गये हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 27 मार्च को उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया गया था। साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी कोटे सहित दो दिन के अंदर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की मंजूरी प्रदान की गई थी।


महिलाओं के लिए आरक्षित हैं यह जनपद 


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुरुवार को त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनावों हेतु नगर निगमों के महापौरों एवं नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों हेतु आरक्षित सीटों की अंतिम सूची जारी कर दी गई थी। यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया था कि ''आरक्षित सीटों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर दी गई है और सात दिनों के भीतर आरक्षित सीटों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई हैं.'' 


अंतिम अधिसूचना के अनुसार, आगरा के महापौर सीट अनुसूचित जाति (महिला), झांसी की सीट अनुसूचित जाति (एससी), शाहजहांपुर और फिरोजाबाद की सीट ओबीसी (महिला), सहारनपुर और मेरठ की सीट ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। शर्मा ने बताया कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन की आठ महापौर सीटें अनारक्षित होंगी।