योगी सरकार की नई सोशल मीड़िया नीति 2024 क्या है ?

By :Admin Published on : 30-Aug-2024
योगी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति 2024 पेश की है, जिससे लोग घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अच्छे फॉलोवर्स और व्यूज वाले उपयोगकर्ताओं को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी साझा करने पर प्रोत्साहन मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई डिजिटल मीडिया नीति का मसौदा तैयार किया है। इसमें किसी भी 'आपत्तिजनक सामग्री' को ऑनलाइन डालने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। 

सरकार ‘फेसबुक’, ‘एक्स’, ‘इंस्टाग्राम’ और ‘यूट्यूब’ जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर इनके अकाउंट धारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को उनके ‘फॉलोअर्स’ और ‘सब्सक्राइबर्स’ के आधार पर प्रति माह आठ लाख रुपये तक का भुगतान करेगी। 

अभद्र, अश्लील और राष्ट्रविरोधी सामग्री पर होगी कार्रवाई 

सरकार ने कहा है कि 'आपत्तिजनक सामग्री' अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित सोशल मीडिया ऑपरेटरों, प्रभावशाली व्यक्तियों, फर्म या एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 

गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कहा गया है, कि डिजिटल नीति के ड्राफ्ट में फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किए जाने पर संबंधित एजेंसी/फर्म के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। किसी भी परिस्थिति में सामग्री अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होनी चाहिए। 

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योगी सरकार की सोशल मीडिया नीति क्या है ?

बयान में कहा गया है कि यह नीति रोजगार सृजन में भी मदद करेगी। डिजिटल मीडिया नीति के अनुसार एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यमों को भी संबंधित एजेंसियों या फर्मों को सूचीबद्ध करके और विज्ञापन जारी करके राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

सरकार द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार, सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। 

एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर (प्रभाव रखने वाले) को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। 

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